खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत गत 15 सितम्बर से धान, ज्वार एवं बाजरा उपज विक्रय का पंजीयन कार्य शुरू है। किसान स्वयं अपने मोबाइल से किसान एप के जरिए अथवा सहकारी समितियों के पंजीयन केन्द्रों के माध्यम से आगामी 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे।

अधिकतम 50 रूपए देकर एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के माध्यम से भी सशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी अनुराग गुर्जर ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार बगैर एग्रीस्टेक आईडी के किसान पंजीयन नहीं होंगे। आईडी में जुड़े खसरों का पंजीयन कराया जा सकेगा। सिकमी व बटाईदार कृषक का अनुबंध के तहत ही पंजीयन होगा।

क्रय उपज का भुगतान किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। जनधन, अक्रियाशील, संयुक्त बैंक खाते सहित फिनो, एयरटेल व पेटीएम बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। सभी कृषकों से अपील की गई है कि उपज विक्रय व पंजीयन के पूर्व एग्रीस्टेक आईडी जरूर बनवा लें।

संबंधित पटवारी से अपने सभी खसरे इस आईडी में जुड़वाएं तथा अपना बैंक खाता भी आधार से लिंक करवा लें, जिससे पंजीयन एवं भुगतान में कोई असुविधा उत्पन्न न हो।